{IRCTC} Insurance Policy Coverage for Indian Railway Passengers [Application Form And Claim Form]
Each day, lakhs of people travel by the Indian Railways. It has the widest network that traverses the entire nation. Apart from being affordable, it is also a comfortable way to travel. But several accidents take place, which cause many to lose their lives or get injured. To instill confidence in the hearts of passengers, Railway department has introduced a new travel Insurance Policy Coverage for all passengers who book their tickets from online ticket booking portal.
Name of the scheme | Indian Railway Travel Insurance Policy |
Launched in | India |
Launched by | Suresh Prabhu |
Date of announcement | 1st September, 2016 |
Supervised by | Minister of State of Railways |
Targeted towards | Select railway passengers |
Official website | https://www.irctc.co.in/nget/train-search |
Key features of the insurance policy
- Insurance coverage for passengers – The scheme introduced insurance policy for Indian Railway passengers. In case the passenger dies or gets injured in the train accident, then he/she will get compensation from Railway department.
- Optional policy – There is no hard and fast rule that people will have to take this policy. It is optional, meaning one can get it only if he/she is interested in this.
- Online ticket booking – The scheme will be offered to those who are opting to book online tickets from the official site of Indian Railway.
- Premium amount – Railway will offer this insurance scheme to passengers at very low cost. The cost of this insurance policy is Rs. 0.93 paise. The low price of this insurance scheme will make it easy for all passengers to take this policy.
- Accidents covered – Serious injuries and death of any passenger will be covered under this insurance policy.
- Insured sum – In case the insured person dies in a train accident, the family members or nominee will receive Rs. 10 lakhs. If the passenger becomes entirely disabled for the rest of his/her life, then he/she will receive Rs. 10 lakhs. If the permanent disability is partial in nature, then the victim will receive Rs. 7.25 lakhs. The department will also provide the victim Rs. 2 lakhs for meeting the hospitalization expenses. In case the body of the deal passenger needs to be transported to his/her hometown, then the department will pay Rs. 10,000.
- Nominee available – The passenger, opting for this insurance policy will be able to nominate the name of another person. In case the person dies in the train accident, the immediate family or the nominee will receive the money.
- Selected insurance companies – The Indian Railway Department joined hands with three insurance companies to offer the compensation. These agencies are ICICI Lombard General Insurance Company Ltd., Shriram General Insurance Company Ltd. and Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.
- All train class tickets – People booking sleeper class, 1 tire, 2 tire and 3 tire AC coach tickets.
Eligibility to attain the insurance policy
- Not for young children – Children who have not yet crossed the age of five years will not be able to attain this insurance coverage.
- Not for people of foreign origin – The scheme will allow only legal residents of India to get insurance coverage. People of foreign origin will not get this coverage.
- Online ticket booking only – This coverage is not available with manual ticket booking. Only people, booking their tickets from the online site will be able to receive this benefit.
- Not for passenger or sub-urban trains – This scheme is not applicable for sub-urban trains and passenger trains.
- Only for confirmed tickets – People who have received confirmation for their tickets will be able to receive this insurance coverage.
How to get the insurance policy?
- All candidates will be able to choose if they want the insurance coverage or not, when booking tickets from the online portal of IRCTC.
- Once they pick the option, they will have to fill in the details.
- They will get an online insurance certificate that needs to be printed out.
- In case of an accidental death or injury, family members need to apply at the Railway Department with that print out to receive the insurance coverage.
This is a unique scheme that has been implemented by the Railway department. Even if the passengers get hurt, they will attain the medical expenditure. Schemes like this also enhance the reputation of the central government.
भारतीय रेलवे यात्री बीमा योजना 2018 (Indian Railways Passengers Insurance Policy Scheme 2018 in Hindi)
भारत में हर दिन कम से कम लाखों लोग रेल की यात्रा करते हैं. भारत में इसका एक विशाल नेटवर्क है, जोकि पूरे देश में फैला हुआ है. इसमें यात्रा सस्ती और आरामदायक भी होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे में किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती. इसमें भी कई हादसे होते हैं, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ घायल भी हो जाते हैं. ऐसे में यात्रियों के लिए रेलवे विभाग ने एक बीमा योजना की शुरुआत करने का फैसला किया, जिसके तहत वे सभी यात्री जो ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के माध्यम से अपनी टिकेट बुक करते हैं. उनका बीमा कराया जायेगा. इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दर्शाई गई है.
बीमा योजना की विशेषताएं (Indian Railways Passengers Insurance Policy Scheme Features)
- यात्रियों के बीमा कवरेज :- यह योजना भारत के रेलवे यात्रियों के लिए बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. यदि किसी यात्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, तो रेलवे विभाग द्वारा उस नुकसान की भरपाई की जाएगी.
- वैकल्पिक नीति :- यह कोई कठोर या फ़ास्ट नियम नहीं है कि लोगों को यह पालिसी लेना आवश्यक है. यह पूर्ण रूप से वैकल्पिक है. यदि वे इसके इच्छुक है, केवल तभी वे इस पालिसी को प्राप्त करें.
- ऑनलाइन टिकेट बुकिंग :- इस योजना में केवल वे लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन भारतीय रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक की हो. रेलवे स्टेशन से टिकेट प्राप्त करने वालों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा.
- प्रीमियम राशि :- रेलवे द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली इस बीमा योजना की कीमत बहुत कम है. इस बीमा पालिसी की कीमत 93 पैसे है. सभी यात्रियों को यह पालिसी लेने के लिए उसकी यह कम कीमत आसान बनाती है.
- रेल दुर्घटना ग्रस्त लोगों के लिए :- इस योजना में रेल की दुर्घटना से घायल होने वाले या मरने वाले सभी यात्री को शामिल किया जायेगा. इसके अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर या घायल होने पर उन्हें इसका लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा.
- बीमा की कुल राशि :- यदि किसी घायल व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों या नामांकित व्यक्ति को 10 लाख रूपये दिए जायेंगे. यदि कोई व्यक्ति जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है तो उन्हें भी 10 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे. यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है किन्तु भविष्य में वह ठीक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 7.25 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे. विभाग द्वारा अस्पताल में भर्ती होने वाले यात्रियों के लिए अस्पताल के खर्चे के रूप में 2 लाख रूपये दिए जायेंगे. यदि योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हैं और उनके शारीर को उनके घर तक पंहुचाना है, तो इसके लिए विभाग द्वारा 10 रूपये का भुगतान किया जायेगा.
- नामाकिंत व्यक्ति :– कोई भी यात्री, इस पालिसी के विकल्प को चुनने से दुसरे व्यक्ति के नाम को नामांकित करने के लिए सक्षम हो जायेगा. यदि उस व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो तुरंत ही उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को पैसे दे दिए जायेंगे.
- चुनी गई बीमा कंपनियां :– भारतीय रेलवे विभाग, 3 बीमा कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना के तहत नुकसान की भरपाई करेगा. ये बीमा कंपनियां आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड, श्रीराम जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड और रॉयल सुन्दरम जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड आदि हैं.
- सभी ट्रेन कक्षाओं की टिकेट के लिए :– यह योजना उन सभी यात्रियों के लिए है, जिन्होंने ट्रेन की किसी भी कक्षा में यानि स्लीपर, 1 – टायर, 2 – टायर और 3 – टायर एसी कोच में टिकेट बुक किया हो.
बीमा पालिसी प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड (Indian Railways Passengers Insurance Policy Scheme Eligibility Criteria)
- छोटे बच्चों के लिए नहीं है :- वे बच्चे जिन्होंने 5 साल की उम्र को भी पार नहीं किया है, उनके लिए इस बीमा पालिसी को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है.
- विदेशी लोगों के लिए नहीं है :- इस योजना में केवल वे लोग शामिल हो सकते हैं, जो मूल रूप से भारत के निवासी हैं. विदेशी लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा.
- केवल ऑनलाइन टिकेट बुकिंग के लिए :- यह बीमा पालिसी मैन्युअल टिकेट बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए नहीं है. केवल वे लोग जिन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक की है, उन्हें इसका लाभ दिया जायेगा.
- पैसेंजर या उप – शहरी ट्रेनों के लिए नहीं है :- यह योजना कुछ विशेष ट्रेनों के लिए हैं, यह पैसेंजर या उप – शहरी ट्रेनों या लोकल ट्रेनों के लिए नहीं है.
- केवल कनफर्म्ड टिकेट के लिए :– वे लोग जिनके पास कनफर्म्ड टिकट हैं, वे सभी यात्री इन बीमा पालिसी का लाभ उठाने के लिए सक्षम है. इसके अलावा वेटिंग या आरएसी वालों के लिए यह उपलब्ध नहीं है.
बीमा पालिसी कैसे प्राप्त करें (How to Get Insurance Policy)
- सभी उम्मीदवार टिकट बुकिंग करते समय आईआरसीटीसी के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर बीमा कवरेज का विकल्प चुनने के लिए सक्षम होंगे. उन्हें इस विकल्प का चयन करना होगा.
- जैसे ही वे इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उनसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी, उन्हें वह भरना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें.
- इसके बाद उन्हें ऑनलाइन बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेगा, जिसका उन्हें प्रिंट आउट निकलने की आवश्यकता होगी.
- यदि किसी रेल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या वे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को बीमा कवरेज प्राप्त करने वाले प्रिंट आउट के साथ रेलवे विभाग में जाकर इसके लिए आवेदक करना होगा.
इस तरह से यात्री बीमा पालिसी के लिए आवेदन कर बीमा की राशि प्राप्त कर सकते हैं.
यह रेलवे विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई एक यूनिक योजना है. इससे यदि यात्री को चोट भी लग जाती है, तो भी वे चिकित्सा व्यय के लिए बीमा राशि प्राप्त करेंगे. इस तरह की योजनाओं से केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है.
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